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    अंबेडकरनगर में 2021 के हत्या मामले में फैसला:कोर्ट 4 को दोषी करार दिया, 6 आरोपी बरी; 20 मार्च को होगी सजा

    3 hours ago

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    अंबेडकरनगर के आलापुर थाना क्षेत्र के अछती गांव में वर्ष 2021 में हुई हत्या और जानलेवा हमले के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) प्रथम राम विलास सिंह की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। इसी मामले में छह अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए बरी करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने दोषियों को सजा सुनाने के लिए 20 मार्च की तारीख तय की है। प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सादिक उर्फ कल्लू, इसराद खान, नदीम खान और अलीम को दोषी पाया गया है। वहीं, युसुफ खान, इरशाद, इसराइल, मो. अहमद, बेलाल और सिदरा फातिमा को दोषमुक्त करार दिया गया। यह मामला 3 दिसंबर 2021 को अछती गांव की प्रवीन लता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी से संबंधित है। उन्होंने बताया था कि शाम करीब सात बजे संदहा निवासी सादिक उर्फ कल्लू, उसकी पत्नी सिदरा फातिमा और अछती गांव के इसराध खान, युसुफ, उसके पुत्र इरशाद, भाई इसराइल, अलीम, नदीम, मकदूमपुर निवासी अहमद तथा टांडा के चिंतौरा निवासी बेलाल ने उनके घर पर हमला किया था। हमलावरों ने चाकू, लाठी और डंडों से प्रवीन लता, उनके पति रामसकल मौर्य, पुत्र रणविजय और दिग्विजय को बुरी तरह पीटा। इस हमले में रामसकल का सिर फट गया और वे बेहोश हो गए। रणविजय का एक हाथ टूट गया और उनकी उंगली भी कट गई। चालक विनय यादव निवासी पटना मुबाकरपुर पर भी जानलेवा हमला किया गया था। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले की विवेचना के दौरान घायल रामसकल मौर्य की मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस ने गैर इरादतन जानलेवा हमले की धारा को हत्या की धारा में बदल दिया। विवेचना पूरी होने पर पुलिस ने सभी दस आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में चली।
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