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    ऐतिहासिक फैसला! Supreme Court ने Harish Rana के लिए 'पैसिव यूथेनेशिया' की अनुमति दी; देश का ऐसा पहला मामला

    3 hours from now

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    एक अहम डेवलपमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पहली बार 2018 के कॉमन कॉज जजमेंट में तय लीगल फ्रेमवर्क के तहत पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त दी, जिसे 2023 में अपडेट किया गया। यह फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने दिया, जिसने भारत में सम्मान के साथ मरने के अधिकार के बदलते कानून में एक अहम मोड़ ला दिया। यह ऑर्डर 32 साल के हरीश राणा के पिता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जो एक बिल्डिंग से बुरी तरह गिरने के बाद 13 साल से इर्रिवर्सिबल वेजिटेटिव स्टेट में हैं।  इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: America में 50 साल बाद लगने जा रही है Refinery, Mukesh Ambani के साथ 300 अरब डॉलर के सौदे पर Trump ने लगाई मुहर आज का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला होगा क्योंकि यह पैसिव यूथेनेशिया पर 2018 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को आगे बढ़ाता है। आज का हरीश राणा का फैसला उन पहलुओं को साफ़ करता है कि पैसिव यूथेनेशिया को उन मामलों में कैसे लागू किया जाना चाहिए जहाँ मरीज़ की जान फीडिंग ट्यूब से चल रही हो – कुछ ऐसा जो पिछले फैसले में साफ़ तौर पर बताया नहीं गया था।हरीश राणा का केस इस मायने में अनोखा है कि मेडिकल राय में यह माना गया था कि उनकी हालत ठीक नहीं हो सकती, लेकिन यह बात कि उनकी ज़िंदगी मेडिकल ट्यूब से दिए जा रहे खाने से चल रही थी, 2018 की गाइडलाइंस में शामिल नहीं थी। और इसलिए, 2018 की गाइडलाइंस के तहत दिया गया तरीका – वेंटिलेटर जैसे लाइफ सपोर्ट को हटाना – हरीश राणा के लिए हॉस्पिटल लेवल पर पैसिव यूथेनेशिया करने में रुकावट पैदा कर रहा था। इसे भी पढ़ें: Explained India-Iran Relations | ईरान का 'स्ट्रेटेजिक सब्र'! अमेरिका-इजरायल से दोस्ती के बावजूद तेहरान क्यों है दिल्ली के करीब?इसी वजह से हरीश राणा के माता-पिता को कोर्ट जाना पड़ा। उनकी अर्जी आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसने आज अपने आदेश में हरीश राणा का हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट हटाने की इजाज़त दे दी, जिससे 32 साल के इस शख्स को इज्जत से मरने का मौका मिला।
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