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    अम्बेडकरनगर में प्रेमिका के भाई को उम्रकैद:श्रीनाथ यादव हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 15 हजार का जुर्माना भी

    9 hours ago

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    अम्बेडकरनगर में 2012 के श्रीनाथ यादव हत्याकांड में अदालत ने प्रेमिका के भाई कुलदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामविलास सिंह की कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मृतक श्रीनाथ यादव के बड़े भाई हरिनाथ ने पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि श्रीनाथ दिल्ली में एक निजी कंपनी में कार्यरत था। श्रीनाथ का गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था, जो अकबरपुर में एक क्लीनिक चलाती थी। 25 जून 2012 को युवती ने श्रीनाथ को फोन कर मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद 27 जून 2012 को श्रीनाथ अयोध्या के देवाकाली में अपना सामान रखकर युवती से मिलने गया। रात करीब 9:30 बजे श्रीनाथ ने अपने रिश्तेदार बृजभूषण को फोन पर बताया कि युवती ने मिलने से इनकार कर दिया है। कुछ देर बाद श्रीनाथ घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक के किनारे मिले। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसे एक दुर्घटना दिखाने का प्रयास किया गया है।अस्पताल ले जाते समय श्रीनाथ की मौत हो गई थी। हरिनाथ ने युवती और उसके भाई कुलदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस विवेचना में युवती की संलिप्तता नहीं पाई गई, जिसके बाद केवल कुलदीप के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामविलास सिंह की अदालत में हुई, जिन्होंने कुलदीप को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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