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    असम में 18+ के लिए सीधा Aadhaar नहीं, Illegal Immigrants रोकने को कड़े हुए नियम

    16 hours ago

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    असम कैबिनेट ने एक अहम कदम उठाते हुए 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए रेगुलर एनरोलमेंट प्रोसेस के ज़रिए आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का फ़ैसला किया है। इसका मकसद अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड हासिल करने से रोकना है। इस फ़ैसले की घोषणा करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार यह पक्का करना चाहती है कि कोई भी अवैध प्रवासी आधार एनरोलमेंट सिस्टम का फ़ायदा न उठा सके। इसे भी पढ़ें: Breaking News | असम के जोरहाट में वायु सेना का AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्रैश, लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा, बचाव कार्य जारीनई पॉलिसी के तहत, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे। हालांकि, 18 साल से ज़्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड पाने के लिए एक खास वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुज़रना होगा। ऐसे मामलों में, संबंधित डिप्टी कमिश्नर को सरकार को एक प्रस्ताव भेजना होगा, और सरकार ही इसे जारी करने के बारे में आखिरी फ़ैसला लेगी। मुख्यमंत्री ने साफ़ किया कि इस कदम का मकसद आधार एनरोलमेंट प्रोसेस में कमियों और लीकेज को रोकना है, साथ ही यह पक्का करना है कि असली भारतीय नागरिक इस डॉक्यूमेंट से वंचित न रहें।कैबिनेट ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और चाय बागान समुदाय के लोगों के लिए भी छूट दी है; वे मार्च 2027 तक आधार एनरोलमेंट के लिए पात्र बने रहेंगे। राज्य सरकार के मुताबिक, यह फ़ैसला पहचान की पुष्टि करने वाले सिस्टम को मज़बूत करने और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा धोखाधड़ी से आधार कार्ड हासिल करने पर रोक लगाने की बड़ी कोशिश का हिस्सा है। अधिकारियों ने कहा कि मकसद एनरोलमेंट प्रोसेस को और मज़बूत बनाना और यह पक्का करना है कि आधार कार्ड सही जांच-पड़ताल के बाद ही जारी किया जाए। इसे भी पढ़ें: UCC बिल पास होने के बाद 6 जुलाई से Assam का Budget Session, सदन में हंगामे के आसारमुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि वयस्कों के लिए आधार एनरोलमेंट पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन मौजूदा सिस्टम के ज़रिए कोई भी कार्ड अपने-आप जारी नहीं किया जाएगा और 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के हर आवेदन को मंज़ूरी देने से पहले उसकी बेहतर तरीके से जांच की जाएगी। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें  National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर। 
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