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    अयोध्या में हिस्ट्रीशीटर पर गोली चलाने के आरोपी को जमानत:कोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया, साक्ष्य नहीं पेश कर सके

    3 hours ago

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    अयोध्या जिले में हिस्ट्रीशीटर को गोली मारने के प्रयास के आरोपी कुशल दुबे को अदालत से जमानत मिल गई है। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय जनार्दन प्रसाद यादव ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला इनायतनगर थाना क्षेत्र के ईंट गांव का है, जहां 16 फरवरी, 2026 को घटना हुई थी। हिस्ट्रीशीटर संजय सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। आरोप है कि विपिन कुमार दुबे, कुशल दुबे और गिरिजा शंकर ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर उन पर हमला किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, संजय सिंह पर पिस्टल से फायर किया गया, जिससे वे बेहोश होकर गिर गए। गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया। स्वास्थ्य में सुधार होने पर संजय सिंह ने अगले दिन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी कुशल दुबे ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में घटना को झूठा और मनगढ़ंत बताया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि बरामद देसी पिस्टल का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। एफआईआर में दो लोगों द्वारा फायर करने की बात कही गई थी। हालांकि, मेडिकल रिपोर्ट में फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई और घायल के शरीर पर गोली लगने के निशान नहीं मिले। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी कुशल दुबे को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को जेल में रखना उचित नहीं है। इस आदेश के बाद आरोपी को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच अभी जारी है।
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