Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    Ballia Court ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी जावेद को 25 साल कारावास की सजा सुनाई

    2 hours from now

    1

    0

    बलिया की एक स्थानीय अदालत ने तीन साल पहले एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अभियोजन अधिकारी विमल कुमार राय ने बताया कि दुबहर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय लड़की को 25 अप्रैल 2023 को उसके पड़ोसी जावेद खान उर्फ राजा (30) ने अगवा कर लिया था तथा उससे दुष्कर्म किया था।इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर जावेद खान उर्फ राजा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। राय ने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद मंगलवार को खान को दोषी करार देते उसे 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी और उस पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
    Click here to Read more
    Prev Article
    30 September History: लातूर Earthquake और बाबरी मस्जिद फैसले समेत इस तारीख की अहम घटनाएं
    Next Article
    INDIA ब्लॉक में रार! संजय सिंह के बयान पर कांग्रेस का तीखा पलटवार- 'झूठ के दम पर सत्ता में आई AAP हमें नसीहत न दे'

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment