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    बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को कड़ा संदेश, अगर गड़बड़ी हुई होगी तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे

    7 hours ago

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    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर उसे भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा अपनाई गई 'कार्यप्रणाली में कोई अवैधता' मिलती है, तो वह चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को 'रद्द' कर देगा। 7 अक्टूबर को दलीलों की अंतिम सुनवाई की तारीख तय करते हुए, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह इस मामले पर कोई 'टुकड़ों में राय' नहीं दे सकता और अंतिम फैसला पूरे देश में मतदाता सूची के लिए लागू होगा। इसे भी पढ़ें: वक्फ अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय का आदेश लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत : रीजीजून्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की दो सदस्यीय पीठ ने आगे कहा कि वह यह मानकर चलती है कि चुनाव आयोग, जो एक संवैधानिक संस्था है, पूरी बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कानून और अनिवार्य नियमों का पालन करेगा। शीर्ष अदालत ने 8 सितंबर के अपने उस आदेश को भी संशोधित करने से इनकार कर दिया जिसमें चुनाव आयोग को बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण में आधार कार्ड को 12वें निर्धारित दस्तावेज़ के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया था।शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि ड्राइविंग लाइसेंस जाली हो सकते हैं... राशन कार्ड जाली हो सकते हैं। कई दस्तावेज़ जाली हो सकते हैं। आधार का इस्तेमाल कानून की अनुमति के अनुसार ही किया जाना चाहिए।" "हम इस मामले पर 7 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे। इस बीच, आप सभी अपनी दलीलों का एक संक्षिप्त नोट तैयार करें। 8 सितंबर को, शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को बिहार एसआईआर अभियान में मतदाताओं के पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को शामिल करने का निर्देश दिया था। साथ ही, उसने मतदाताओं से आधार कार्ड स्वीकार न करने पर चुनाव अधिकारियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर भी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण माँगा था। सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा था कि आधार कार्ड जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और अधिनियम की धारा 23 (4) से अलग नहीं है। इसे भी पढ़ें: वक्फ अधिनियम पर SC का अंतरिम आदेश, जयराम रमेश बोले - शरारती इरादों को लगा झटकाअदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि हम भारत के चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे बिहार राज्य की संशोधित मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने के लिए आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करें। इस उद्देश्य के लिए, अधिकारी आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज़ के रूप में मानेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकारी अन्य सूचीबद्ध दस्तावेज़ों की तरह, आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए और सबूत/दस्तावेज मांग सकते हैं।
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