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    बिजली चोरी में गैरहाजिरी पड़ी भारी, कोर्ट का बड़ा एक्शन:17 साल पुराने केस में आरोपी फरार घोषित; जमानतियों तक पहुंचा शिकंजा

    16 hours ago

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    जिला न्यायालय में बिजली चोरी के मामलों में लगातार अनुपस्थित चल रहे आरोपियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया है। स्पेशल जज ईसी एक्ट राकेश पटेल की अदालत ने सुनवाई के दौरान गैरहाजिर अभियुक्तों के विरुद्ध बिना जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। एक आरोपी को फरार घोषित करते हुए उसके जमानतियों को भी नोटिस जारी किया गया है। पहला मामला 26 जुलाई 2007 का है। थाना कोतवाली क्षेत्र के श्रंगार नगर में तत्कालीन जेई मुलायम सिंह की टीम ने बाबूराम भदौरिया को बिना विद्युत कनेक्शन बिजली चोरी करते हुए पकड़ा था। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, आरोपी बाबूराम भदौरिया लगातार अदालत में पेश नहीं हुआ। कोर्ट से जारी वारंट के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार कर पेश नहीं कर सकी। इस पर अदालत ने पुनः बिना जमानती वारंट जारी कर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दूसरा मामला थाना बेवर क्षेत्र के ग्राम तिलियानी से संबंधित है। 10 जनवरी 2009 को विद्युत विभाग की चेकिंग टीम ने रतिभान सिंह को एलटी लाइन से कटिया डालकर 7.5 हॉर्स पावर की मोटर से आटा चक्की चलाते हुए पकड़ा था। मौके से लगभग 10 हाथ विद्युत केबल जब्त कर मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपी रतिभान सिंह ने जमानत तो करा ली थी, लेकिन वह कई तारीखों से अदालत में अनुपस्थित चल रहा था। विद्युत विभाग के अधिवक्ता ने अदालत से कठोर कार्रवाई की मांग की। इस पर अदालत ने पहले बिना जमानती वारंट जारी किया और बाद में गिरफ्तारी न होने पर 82 सीआरपीसी के तहत आरोपी को फरार घोषित कर दिया। अदालत ने आरोपी के जमानतियों किशन कुमार और सुरेश को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली तारीख 7 मार्च 2026 तय की गई है। अदालत के इस रुख से स्पष्ट है कि बिजली चोरी के मामलों में अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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