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    बिजली कनेक्शन पाना मौलिक अधिकार:ससुराल वालों ने कटवाई बिजली, लखनऊ HC ने कनेक्शन देने का आदेश दिया

    3 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि बिजली कनेक्शन प्राप्त करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए याची को नया बिजली कनेक्शन देने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश प्रीति शर्मा की याचिका पर दिया। प्रीति शर्मा ने न्यायालय को बताया कि वह लगभग 20 वर्षों से अपने घर में रह रही हैं और उनके छोटे बच्चे भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पारिवारिक विवाद के कारण उनके ससुराल पक्ष ने उन्हें और उनके बच्चों को घर से निकालने के प्रयास में बिजली कनेक्शन कटवा दिया था। याची नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान कर रही थीं। प्रीति शर्मा ने नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया, लेकिन बिजली विभाग ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया। याची ने न्यायालय को यह भी बताया कि बिजली न होने के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई और परीक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति किसी परिसर में निवास कर रहा है, तो वह बिजली जैसी मूलभूत सुविधा का हकदार है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। न्यायालय ने बिजली विभाग द्वारा आवेदन खारिज करने के आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि विभाग याची के आवेदन पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चार सप्ताह के भीतर नया बिजली कनेक्शन प्रदान करे। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो, तो विभाग याची से कोई उचित बॉन्ड ले सकता है।
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