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    हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाई:राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नियमित नेत्र विशेषज्ञों की भर्ती का मामला

    3 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में नियमित नेत्र विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी न करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी, जिसके लिए राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने सुदीप शुक्ला और 45 अन्य की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय को बताया कि वे वर्षों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत संविदा पर नेत्र विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने लंबे समय से संतोषजनक सेवाएं दी हैं, इसलिए नियमित भर्ती में उनके अनुभव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि, उनकी इस मांग को अनदेखा करते हुए नए सिरे से नियमित चयन की प्रक्रिया चल रही है। सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने न्यायालय को सूचित किया कि नियमित नेत्र विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चयन सूची राज्य सरकार को भेजी जा चुकी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों में संविदा कर्मियों को वरीयता देने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही, न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक चयन प्रक्रिया के तहत किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी न किया जाए।
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