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    बलरामपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फैसला:नेपाली नागरिक को 20 साल की सजा, 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगा

    8 hours ago

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    बलरामपुर के विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) दीप नारायण तिवारी ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी नेपाली नागरिक सुनील पाठक उर्फ राज पंडित को 20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 25 अक्टूबर 2023 का है। पीड़िता के पिता ने कोतवाली गैसड़ी में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी नेपाल के कोपवा थाना तौलिहवा का रहने वाला है। पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया। उसके बयान और मेडिकल जांच के बाद दुष्कर्म की धारा जोड़कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शुक्ल ने सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दोषी 11 हजार रुपये का जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
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