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    बलिया में मारपीट के मामले में कोर्ट का फैसला:आरोपी को 5 साल की जेल और 1.11 लाख रुपये जुर्माना, नहीं भरने पर और बढ़ेगी सजा

    10 hours ago

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    बलिया में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत एक मारपीट के मामले में कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी जिउत प्रसाद गोंड को दोषी करार दिया है। मामला थाना बांसडीह का है, जहां आरोपी ने बनाने के विवाद को लेकर वादी के साथ मारपीट की थी। आरोपी ने वादी के सिर पर किसी ठोस वस्तु से वार किया था, जिससे गंभीर चोट आई थी। कोर्ट ने धारा 308 और 325 के तहत आरोपी को अलग-अलग 5-5 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। धारा 324 में 2 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, जबकि धारा 323 में 1 साल की कैद और 1 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में धारा 308 और 325 में 1-1 साल, धारा 324 में 6 माह और धारा 323 में 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी का परिणाम है। मामले में डीजीसी संजीव कुमार सिंह अभियोजन अधिकारी थे।
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