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    बलिया में पॉक्सो एक्ट मामले में अदालत का फैसला:अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास, 20 हजार का अर्थदंड

    1 hour ago

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    बलिया में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 08, जनपद बलिया द्वारा सुनाया गया। अभियुक्त की पहचान गाजीपुर के बरेसर निवासी हरिदास राम पुत्र उगन के रूप में हुई है। उसे थाना रसड़ा में पंजीकृत मु0अ0सं0-56/2018, धारा 363, 366 भा0द0वि0 और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया। न्यायालय ने धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड दिया। धारा 363 भा0द0वि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये का अर्थदंड तथा धारा 366 भा0द0वि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। घटना 08 मार्च 2018 की है, जब वादिनी ने थाना रसड़ा में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को अभियुक्त बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया था। यह प्रभावी फैसला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आया है। इस मामले में अभियोजन अधिकारी देवनारायण पाण्डेय थे।
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