Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    बिना टिकट ले जाने वाले बस कंडक्टर की बर्खास्तगी बरकरार:59 यात्रियों को बिना टिकट सफर कराया, याचिका खारिज

    1 hour ago

    2

    0

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बस कंडक्टर की बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए कहा है कि बिना टिकट यात्रियों को ले जाना गंभीर कदाचार है और ऐसे कर्मचारी को सेवा में बनाए रखना उचित नहीं है। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कंडक्टर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पूरी प्रक्रिया के अनुसार की गई और उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया। इसलिए अदालत हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखती। फैजाबाद-अकबरपुर के बीच की बस मामले के अनुसार याचिकाकर्ता फैजाबाद से अकबरपुर के बीच चलने वाली बस में कंडक्टर था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बस में 59 यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। इसके बाद उसे कारण बताओ नोटिस और आरोपपत्र दिया गया और अंततः सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि, एक स्तर पर क्षेत्रीय प्रबंधक ने मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था लेकिन दोबारा विभागीय जांच के बाद फिर से बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया। अपील भी खारिज होने के बाद कंडक्टर ने हाइकोर्ट का रुख किया। अदालत ने कहा कि बस को प्रारंभिक स्थान से लगभग 12 किलोमीटर दूर जांचा गया, जिससे स्पष्ट है कि कंडक्टर के पास यात्रियों को टिकट देने के लिए पर्याप्त समय था। फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बिना टिकट यात्रियों को ले जाना या कम किराए पर टिकट देना बेईमानी या घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। इससे निगम को आर्थिक नुकसान होता है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, “बिना टिकट यात्रियों को ले जाना गंभीर कदाचार है और याचिकाकर्ता यह बताने में असफल रहा कि किन परिस्थितियों में उसने यात्रियों को टिकट जारी नहीं किया।” इन तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और बर्खास्तगी का आदेश बरकरार रखा।
    Click here to Read more
    Prev Article
    कानपुर के ईदगाह में गैराज में लगी भीषण आग:कई कार जल कर हुई राख, फायरब्रिगेड मौके पर आग बुझाने में जुटी
    Next Article
    युवा जोड़ों का पीछा करना पुलिस को शोभा नहीं देता:हाईकोर्ट ने 'चिंताजनक प्रवृत्ति' कहा, डीजीपी से कार्रवाई की मांग की

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment