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    ब्रिटिश मौलाना प्रकरण में याचिका खारिज:संतकबीर नगर में मदरसा ध्वस्तीकरण का आदेश बरकरार, आयुक्त कोर्ट का फैसला

    2 hours ago

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    बस्ती मंडल के आयुक्त कोर्ट ने खलीलाबाद शहर के मोतीनगर स्थित ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा खान से जुड़े मदरसा मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कुल्लियातुल बनातिर रजबिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी की निगरानी याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही, मदरसा ध्वस्तीकरण के एसडीएम और डीएम कोर्ट के पूर्व के आदेश को बरकरार रखा गया है। यह मामला मोतीनगर में गाटा संख्या-154 की 640 वर्गमीटर भूमि पर मदरसा निर्माण से संबंधित है। सोसायटी ने वर्ष 2018 में भवन मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि नियत प्राधिकारी द्वारा समय पर कोई निर्णय नहीं दिए जाने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। बाद में इसे अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था। सोसायटी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि मानचित्र नियमों के तहत स्वतः स्वीकृत माना जाना चाहिए था। उनका यह भी कहना था कि संबंधित अधिकारियों ने बिना पूरी सुनवाई के कार्रवाई की। वहीं, सरकारी पक्ष ने दलील दी कि विवादित भूमि पहले ही राजस्व संहिता के तहत राज्य सरकार में निहित हो चुकी है। इसलिए, मानचित्र स्वीकृति का आवेदन निरस्त करना उचित था। आयुक्त ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद पाया कि नियत प्राधिकारी, एसडीएम और जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेशों में कोई कानूनी या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है। आयुक्त ने निगरानी याचिका को "बलहीन" मानते हुए प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया। कोर्ट ने पूर्व में दिए गए 13 जनवरी 2026 और 23 फरवरी 2026 के आदेशों को बरकरार रखा। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि यदि कोई भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज है, तो उस पर निजी निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृति नहीं दी जा सकती।
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