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    बस्ती SP को कोर्ट उठने तक मौजूद रहने का निर्देश:कोर्ट की टिप्पणी- आप पर जिले का प्रभार है, माफी मांगने पर नरम रुख अपना रहे

    3 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान बस्ती पुलिस और अभियोजन की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। गलत तथ्यों के साथ शपथ पत्र दाखिल करने और समय पर रिपोर्ट न भेजने पर अदालत ने बस्ती के एसपी को फटकार लगाई। एसपी को अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया। एसपी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी भी मांगी। कोर्ट ने कहा, जिस व्यक्ति को जिले का प्रभार सौंपा गया है, उसे अपने अधीनस्थों- विशेषकर हेड कांस्टेबल या सब-इंस्पेक्टर द्वारा दी गई किसी भी जानकारी के प्रति सचेत रहना चाहिए। साथ ही, उसे इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि हाईकोर्ट के समक्ष शपथ-पत्र में कोई भी असत्य तथ्य प्रस्तुत करने पर उसके विरुद्ध आपराधिक अवमानना ​​की कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा, बस्ती एसपी द्वारा मांगी गई माफी को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में कोर्ट नरम रुख अपना रहा है। उनके खिलाफ कोई आदेश पारित करने के बजाय, उन्हें निर्देश देता है कि वे कोर्ट के उठने तक न्यायालय में उपस्थित रहें। ताकि भविष्य में उच्च न्यायालय या किसी अन्य विधि न्यायालय के समक्ष शपथ-पत्र दाखिल करते समय वे अधिक सावधानी बरत सकें। अब जानिए पूरा मामला… मामला 25 सितंबर 2025 का है। बस्ती के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में खेत जाने के लिए निकली युवती की हत्या कर दी गई थी। आरोप था युवती पर ईंट और किसी भारी चीज से वार किया गया। युवती की हत्या के बाद उसके मुंह में जहर डाला गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गंभीर चोट के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले। हत्या का आरोप मनजीत कुमार समेत 3 अज्ञात लोगों पर था। परिजनों के अनुसार, आरोपी युवती पर शादी का दबाव बना रहे थे। इनकार करने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले में 17 दिन बाद एफआईआर दर्ज की थी। रिपोर्ट भेजने पर लेट होने पर कोर्ट हुई नाराज मामले में आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने थाने से पैरा-वाइज टिप्पणी मांगी, लेकिन रिपोर्ट भेजने में काफी देर हुई। इस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। थानाध्यक्ष वाल्टरगंज उपेंद्र सिंह को तलब किया। विवेचक ने देरी के लिए अभियोजन अधिकारी जिम्मेदार बताया सुनवाई के दौरान थानाध्यक्ष उपेंद्र सिंह और विवेचक हेड कांस्टेबल मनोज यादव ने देरी के लिए अभियोजन अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद अदालत ने अभियोजन अधिकारी राजीव कुमार को भी तलब किया। इसके बाद कोर्ट ने 7 अप्रैल 2026 को एसपी बस्ती को तलब कर लिया। कार्रवाई करने में बस्ती पुलिस की लापरवाही 16 अप्रैल 2026 को एसपी बस्ती और अभियोजन अधिकारी दोनों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हुए। अदालत ने हत्या मामले में कार्रवाई करने में बस्ती पुलिस की लापरवाही मानी। कोर्ट ने एसपी की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उन्हें पूरे समय कोर्ट में खड़े रहने का निर्देश दिया। भविष्य में सावधानी बरतने की चेतावनी दी एसपी यशवीर सिंह ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बिना शर्त माफी मांगी, जिसके बाद अदालत ने भविष्य में सावधानी बरतने की चेतावनी दी। वहीं, केस के मेरिट पर विचार करते हुए अदालत ने आरोपी मनजीत कुमार को जमानत दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गंभीर चोट के स्पष्ट साक्ष्य नहीं कोर्ट ने यह भी कहा, मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। केवल “अंतिम बार साथ देखे जाने” की परिस्थितियां हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गंभीर चोट के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं, इससे संदेह की स्थिति बनी हुई है। अदालत ने सशर्त जमानत देते हुए आरोपी को निर्देश दिया कि वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और ट्रायल में सहयोग करेगा। अदालत ने यह आदेश 16 अप्रैल को दिया। ------------------ यह खबर भी पढ़ें… आगरा के होटल में प्रेमी का सिर फोड़ा, गला काटा:शादीशुदा प्रेमिका चीख-चीखकर बोली- मैंने उसे मार दिया, बैग में हथौड़ा-चाकू लाई थी आगरा में शादीशुदा महिला ने शुक्रवार दोपहर अपने प्रेमी के सिर पर हथौड़े से हमला कर दिया। वह जब अचेत हो गया तो चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और गला काट डाला। जब प्रेमी की मौत हो गई तो महिला चीखने-चिल्लाने लगी। कहने लगी- ‘मैंने उसे मार डाला...मैंने उसे मार डाला।’ ये वारदात इटौरा थाना क्षेत्र के एक होटल की है। दोनों सुबह ही होटल पहुंचे थे और अपने लिए एक कमरा बुक किया था। पढ़ें पूरी खबर…
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