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    बांदा में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई:करोड़ों का जुर्माना, कई पट्टाधारकों पर गिरी गाज, नरैनी और बांदा तहसील में जांच तेज

    8 hours ago

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    बांदा में अवैध खनन के खिलाफ जिलाधिकारी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राजस्व और खनिज विभाग की एक संयुक्त टीम ने नरैनी और बांदा तहसील के विभिन्न गांवों में खनन पट्टों का निरीक्षण किया। इस दौरान करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया गया है। टीम का नेतृत्व खनिज अधिकारी राज रंजन ने किया। संयुक्त टीम ने नरैनी तहसील के काले कोलराइपुर, जरर, बहादुरपुर सियोढ़ा और खलारी गांवों में जांच की। काले कोलराइपुर में मेसर्स एके सिंह ठेकेदार द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के भीतर नदी से 3540 घन मीटर मौरंग का खनन पाया गया। इस पर 45.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जरर गांव में सुलभ सक्सेना के पट्टे में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 5907 घन मीटर अवैध खनन मिला, जिस पर 67.33 लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है। बहादुरपुर सियोढ़ा में मेसर्स लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता के पट्टे में भी स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 2250 घन मीटर अवैध खनन पाया गया, जिस पर 25.65 लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। खलारी गांव में सुलभ सक्सेना के एक अन्य पट्टे में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 3486 घन मीटर अवैध खनन के लिए 39.74 लाख रुपये के जुर्माने की कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने बताया कि सभी खनन पट्टों और अनुज्ञा क्षेत्रों की जांच जारी है। इसी क्रम में बांदा तहसील के मरोलीखादर गांव में भी मौरंग खनन पट्टों का निरीक्षण किया गया। मरोलीखादर में निरीक्षण के दौरान दो पट्टाधारकों द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन और परिवहन का मामला सामने आया। खनिज अधिकारी राज रंजन ने जानकारी दी कि खंड संख्या छह के पट्टाधारक आनंदेश्वर केमटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आनंद कुमार गुप्ता ने लगभग 4470.50 घन मीटर मौरंग का अवैध खनन किया। इसी प्रकार, खंड संख्या पांच के पट्टाधारक डेस्कॉन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संजीव कुमार गुप्ता ने लगभग 8654 घन मीटर अवैध खनन और परिवहन किया। संबंधित पट्टाधारकों को नोटिस भेजे जाएंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। खंड संख्या चार के पट्टाधारक अगस्त्या एग्रो लिमिटेड के निदेशक मल्लमपति मुरली के पट्टे में मुख्य जलधारा को प्रभावित करने वाला कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।
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