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    CBSE की नई 3-Language Policy को Supreme Court में चुनौती, PIL पर अगले हफ्ते होगी सुनवाई

    13 hours ago

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    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की नई तीन-भाषा नीति अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई है। CBSE की इस नई नीति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला रखते हुए कहा कि बच्चे अचानक ये भाषाएं कैसे सीख सकते हैं और फिर कक्षा 10 की परीक्षा दे सकते हैं? इससे अराजकता फैल जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इस पर अगले सप्ताह सुनवाई करेंगे। इससे पहले, सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया था। हालांकि, कक्षा 10 में तीसरी भाषा के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। परिपत्र में कहा गया है, "1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 के लिए तीन भाषाओं (आर1, आर2, आर3) का अध्ययन अनिवार्य होगा, जिनमें से कम से कम दो भाषाएँ भारतीय मूल की भाषाएँ होनी चाहिए।इसे भी पढ़ें: Vanakkam Poorvottar: धुरंधर Annamalai की धुआंधार पारी शुरू होने जा रही है! Andhra Pradesh से 'Singham' को Rajyasabha में लाएगी BJP!सीबीएसई के परिपत्र के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचा (एनसीएफ-एसई) 2023 के अनुरूप, तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारतीय मूल की भाषाएँ होनी चाहिए। सीबीएसई माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार, भाषा विषयों को तीन स्तरों में व्यवस्थित किया जाएगा - आर1, आर2 और आर3। आर1 (भाषा 1) छात्र की मुख्य भाषा होगी, आर2 एक अलग भाषा होगी और आर3 (तीसरी भाषा) शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 6 से अनिवार्य होगी और 2030-31 तक कक्षा 10 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी।इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu Cabinet Expansion | तमिलनाडु कैबिनेट का पूर्ण विस्तार! वन्नी अरसु और शाहजहां ने ली शपथ, विजय सरकार में शामिल हुए VCK और IUMLआर1 और आर2 में चुनी गई भाषाएँ समान नहीं हो सकतीं और एक से अधिक स्तरों पर एक साथ नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। "भाषाओं में भारत की दो आधिकारिक भाषाएँ यानी हिंदी, अंग्रेजी और 42 अन्य भाषाएँ शामिल हैं। इस प्रकार, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी अनुसूचित भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भारतीय क्षेत्रीय भाषाएँ और विदेशी भाषाएँ भी पढ़ाई जा रही हैं," सीबीएसई की अधिसूचना में उल्लेख किया गया है।
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