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    छात्रा का किडनैप कर पड़ोसी ने किया रेप, उम्रकैद:2 माह की प्रेगनेंट होने पर परिजनों को हुई जानकारी, ननिहाल में हुई थी मौत

    2 hours ago

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    6वीं की छात्रा का अपहरण कर रेप करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने पड़ोसी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में दोषी युवक के साथी को बरी कर दिया गया। वर्ष 2021 में बाजार से लौटने से दौरान पड़ोसी किशोरी को घर छोड़ने के बहाने अपने दोस्त की कार से अगवा कर ले गया था। कार में उसने किशोरी संग रेप किया और उसके अश्लील फोटो, वीडियो भी बना लिए थे। इसके बाद उसने किशोरी को ब्लैकमेल कर 6 माह तक रेप किया, किशोरी के गर्भवती होने पर परिजनों को जानकारी हुई थी। अगस्त 2023 में किशोरी की अपने ननिहाल में मौत हो गई थी। 31 दिसंबर 2021 को पिता ने दर्ज कराई थी FIR 31 दिसंबर 2021 को पीड़िता के पिता ने बाबूपुरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया कि था कि उसकी 14 साल की बेटी 6वीं कक्षा में पढ़ती थी। घर के पास रहने वाले सुनील कुमार उर्फ सेठी ने उसके साथ 6 माह तक रेप किया, 28 दिसंबर को तबियत बिगड़ने पर बेटी के दो माह के गर्भवती होने की जानकारी मिली थी। पीड़िता ने परिजनों से बताया था कि बाजार से सामान लेकर लौट रही थी, तभी सुनील व उसका साथी विपिन सविता कार से मिले। घर छोड़ने की बात कहकर वह अपने साथ ले गए, इसके बाद सुनील ने उसके साथ रेप किया, जबकि विपिन कार से दूर खड़ा रहा। इस दौरान सुनील के उसके अश्लील फोटो, वीडियो बनाए। धमका कर 6 माह तक किया था रेप इसके बाद वह फोटो वायरल करने की धमकी देकर 6 माह तक रेप करता रहा। घटना के बाद परिजनों ने पीड़िता को मार्च 2022 में उसकी मां के पास बिहार भेज दिया था, जहां अगस्त 2023 में उसकी मौत हो गई थी। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय की कोर्ट में ट्रायल पर था। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से कोर्ट में 6 गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट ने सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 63 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं साक्ष्यों के अभाव में विपिन सविता को कोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया।
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