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    छेड़खानी दोषी को 4 साल की जेल:साढ़े 5 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, जुर्माना भी लगाया

    3 hours ago

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    औरैया में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में करीब साढ़े पांच साल पहले एक नाबालिग से छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी बलवीर सिंह को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि यह घटना 4 अक्टूबर 2020 की सुबह 7 बजे की है। वादी ने अजीतमल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, उसकी नाबालिग बेटी एक खेत में बाजरा काट रही थी, जबकि वादी पास के खेत में शौच के लिए गया था। इसी दौरान गांव का बलवीर सिंह वहां आ गया और नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगा। लड़की की चीख-पुकार सुनकर वादी मौके पर पहुंचा और अपनी बेटी को बचाया। आरोप है कि इस दौरान बलवीर सिंह ने वादी के साथ मारपीट भी की। आसपास काम कर रहे लोगों ने मौके पर आकर वादी को बचाया और आरोपी को भगाया। तहरीर के आधार पर अजीतमल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट में हुई। बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने नाबालिग लड़की से छेड़खानी के दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी को सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जमा किए गए अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। दोषी बलवीर सिंह को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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