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    CWC Meeting में Congress की रणनीति, महिला आरक्षण पर विपक्ष को एकजुट करेंगे खरगे

    3 hours from now

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    सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी। खड़गे ने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों का हमारी चुनावी व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है; इसलिए एक सामूहिक रणनीति बनाने की ज़रूरत है।" उन्होंने कहा कि जब 2023 में बिल पास हुआ था, तब कांग्रेस ने महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग की थी, लेकिन सरकार इसे परिसीमन और जनगणना के बाद लागू करना चाहती थी। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद खड़गे ने कहा, "महिलाओं और हाशिए पर पड़े वर्गों के कल्याण जैसे मुद्दों पर हमें किसी से भी मंज़ूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े घटनाक्रम पर चर्चा के लिए कांग्रेस सीडब्ल्यूसी ने शुक्रवार को बैठक की. बैठक में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सिंह सुखो जैसे कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में उपस्थित अन्य लोगों में जीतेंद्र सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, सलमान खुर्शीद, दीपादास मुंसी, आनंद शर्मा, सारिक अनवर, सचिन पायलट, अंबिका सोनी, नासिर हुसैन और भूपेश बघेल शामिल थे।इसे भी पढ़ें: चुनावी लाभ के लिए संसद सत्र? CWC Meeting में खरगे का आरोप- Modi Government कर रही MCC का उल्लंघनसंसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस की बैठककांग्रेस पार्टी ने संसद के तीन दिन के विशेष सत्र से पहले, जो 16 अप्रैल से शुरू होने वाला है, महिला आरक्षण बिल पर एक बैठक बुलाई है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब संसद 16 अप्रैल से तीन दिन के विशेष सत्र के लिए मिलने वाली है, जिसका मुख्य फोकस महिला आरक्षण संशोधन बिल पर होगा। सरकार ने दो बड़े संशोधनों की योजना बनाई है। 2023 के 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' ने महिलाओं के आरक्षण को नई जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया था। जनगणना में देरी के कारण, अब 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ने की योजना है। परिसीमन और सीटों के पुनर्वितरण का आधार 2011 की जनगणना होगी। संशोधन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन के लिए संसद में एक बिल पेश किया जाएगा।संसद में एक अलग परिसीमन बिल पेश किया जाएगाएक अलग परिसीमन बिल पेश किया जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु इन दोनों बिलों को संवैधानिक संशोधन के तौर पर पारित किया जाना आवश्यक है। नई लोकसभा में 800 से अधिक सीटें होने की संभावना है। मौजूदा स्थिति को बरकरार रखते हुए, OBC आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जबकि SC/ST आरक्षण जारी रहेगा। हालाँकि, इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं होगी; संसद द्वारा पारित बिल ही उन पर लागू होगा। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। प्रस्तावित 50% की वृद्धि के साथ, सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिनमें से 273 (लगभग एक-तिहाई) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार का मुख्य तर्क यह है कि वे देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं को संसद में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए नई जनगणना का इंतज़ार नहीं करेंगे। इसके बजाय, परिसीमन का कार्य 2011 की जनगणना के आँकड़ों का उपयोग करके किया जाएगा।
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