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    एसिड हमले के आरोपी बाप-बेटों की जमानत खारिज:सत्र न्यायालय ने 15 दिन पुराने मामले में सुनाया फैसला

    8 hours ago

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    नगर पंचायत बखिरा के पठान टोला में 15 दिन पहले हुए एसिड हमले के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी पिता और उसके दो बेटों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने इस मामले को गंभीर और जघन्य अपराध मानते हुए यह फैसला सुनाया। पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में पठान टोला निवासी आसमा खातून पुत्री मोहम्मद यासीन ने बताया कि 15 मार्च की रात करीब साढ़े आठ बजे उनके परिवार और पड़ोसी गुलाम हुसैन के परिवार के बीच मुर्गी के दरवाजे पर बीट करने को लेकर विवाद हुआ था। यह विवाद जल्द ही बढ़ गया और दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। आरोप है कि इसी दौरान गुलाम हुसैन (48) और उसके बेटों मनसूर (19) व मसकूर (18) ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और अचानक आसमा के परिवार के सदस्यों पर एसिड फेंक दिया। इस हमले में आसमा खातून की मां अमीरुन्निशा गंभीर रूप से झुलस गईं। आसमा, उनके भाई फिरोज और अफरोज भी एसिड की चपेट में आने से घायल हो गए। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंहदावल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अमीरुन्निशा की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल खलीलाबाद रेफर किया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेज दिया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान गुलाम हुसैन की बेटी रूअफशा भी गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रही थी। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी पिता गुलाम हुसैन और उसके दोनों बेटों मनसूर व मसकूर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि सत्र न्यायधीश रणधीर सिंह की अदालत में आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता ने इस अर्जी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपियों का यह कृत्य बेहद गंभीर है और इससे पीड़ितों का जीवन खतरे में पड़ा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश ने आरोपी गुलाम हुसैन, मनसूर और मसकूर की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
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