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    फर्जी नक्शे मामले में हाईकोर्ट ने SDM आदेश रद्द किया:धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

    2 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फर्जी जानकारी के आधार पर भवन का नक्शा पास कराने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि गलत ब्योरे से ली गई अनुमति रद्द की जा सकती है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अनिवार्य है। इस मामले में कोर्ट ने उपजिलाधिकारी, सदर प्रतापगढ़ के एक आदेश को भी निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह आदेश प्रतापगढ़ निवासी वंदना सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि विपक्षी सबीरा खातून ने जमीन की वास्तविक स्थिति छिपाकर और गलत विवरण प्रस्तुत कर भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त की थी। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि स्वीकृत नक्शे में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया था। इसमें न तो आवश्यक सेटबैक छोड़ा गया और न ही पार्किंग की उचित व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त, नक्शे में दर्शाए गए रास्ते भी मौके पर मौजूद नहीं पाए गए। कोर्ट ने इन तथ्यों को प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 7-ए और धारा 10 अलग-अलग कानूनी प्रावधान हैं। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों धाराओं के तहत एक साथ कार्रवाई की जा सकती है। केवल धारा 10 के तहत कार्यवाही चलने के आधार पर धारा 7-ए की प्रक्रिया को समाप्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि धोखाधड़ी से प्राप्त किसी भी अनुमति को कानून द्वारा संरक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। मामले में, कोर्ट ने उपजिलाधिकारी, सदर प्रतापगढ़ द्वारा धारा 7-ए की कार्यवाही समाप्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि दोनों धाराओं के तहत कार्रवाई शीघ्रता से पूरी की जाए।
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