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    फिरोजाबाद में लूट मामले के आरोपी को 4 साल कारावास:कोर्ट ने एक हजार अर्थदंड लगाया, भुगतान न करने पर होगी कार्रवाई

    11 hours ago

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    फिरोजाबाद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत एक पुराने लूट के मामले में दोषी को सजा सुनाई गई है। अदालत ने आरोपी को 4 साल के कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी। यह सजा विशेष न्यायाधीश, द0प्र0क्षे0 कोर्ट संख्या-02 के पीठासीन अधिकारी श्री सर्वेश कुमार पाण्डेय ने सुनाई। मामला थाना मक्खनपुर में वर्ष 2008 में दर्ज मु0अ0सं0-180/2008, धारा 392 व 411 भादवि से संबंधित था। आरोपी की पहचान इटावा निवासी पीयूष मल्होत्रा पुत्र मगन विहारी के रूप में हुई है। न्यायालय ने उसे दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, उस पर 1,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोषी को 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजक नरेन्द्र राठौर, विवेचक उपनिरीक्षक ऊदल सिंह और कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल मनमोहन की प्रभावी पैरवी ने सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 'ऑपरेशन कन्विक्शन' का उद्देश्य पुराने आपराधिक मामलों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित कर दोषियों को सजा दिलाना है। यह अभियान अपराधियों में कानून का भय बनाए रखने के लिए लगातार जारी रहेगा।
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