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    फिरोजाबाद में दो अहम फैसले:हत्या में चार को उम्रकैद, जानलेवा हमले में दोषी को 2 वर्ष 10 माह की सजा

    21 hours ago

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    फिरोजाबाद जनपद की अदालतों ने दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। एक मामले में हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है, जबकि दूसरे मामले में जानलेवा हमले के दोषी को दो वर्ष 10 माह का कारावास दिया गया है। एका थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए एक बहुचर्चित हत्या कांड में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर अर्थदंड भी लगाया गया है।यह मामला एक महिला द्वारा अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में अंकुल के विरुद्ध दर्ज कराई गई रिपोर्ट से जुड़ा है। पुलिस ने युवती को बरामद कर कार्रवाई की थी। इसी रंजिश के चलते 23 अगस्त 2021 को वादी के घर पर लाठी-डंडों और सरिया से लैस आरोपियों ने हमला कर दिया। इस हमले में वादी का पुत्र रामकिशन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।इस संबंध में थाना एका में प्रदीप, भोला, अंकुल और राजकुमार निवासी ग्राम भदाना के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद 7 मई 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम सुनील कुमार सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने पैरवी की। न्यायालय ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा कुल 54,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।एक अन्य मामले में न्यायालय ने जानलेवा हमले के आरोपी को सजा सुनाई है। यह मामला सिरसागंज थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2023 में नंदू उर्फ आनंद निवासी गिहार कॉलोनी के विरुद्ध जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अवधेश कुमार शर्मा ने प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने नंदू को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष 10 माह के कारावास तथा दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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