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    हाईकोर्ट ने कूड़ा डालने पर सख्त रुख अपनाया:खुर्जा संपर्क मार्ग मामले में डीएम-ईओ से मांगा शपथ पत्र

    21 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के गांवों के संपर्क मार्ग पर नगर पालिका द्वारा कूड़ा डाले जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और नगर पालिका परिषद खुर्जा के अधिशासी अधिकारी (ईओ) से शपथ पत्र तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है। यह मामला अधिवक्ता अभय प्रताप सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि खुर्जा-सिकंदराबाद मार्ग के किनारे लगभग दो किलोमीटर तक, विशेष रूप से नगला मोहिद्दीनपुर और धराऊ गांव के बाहर, सड़क किनारे कूड़ा फेंका जा रहा है। इससे क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान, नगर पालिका परिषद के अधिवक्ता ने कुछ निर्देश प्रस्तुत किए। हालांकि, याचिकाकर्ता ने अपने दूसरे पूरक हलफनामे में इन निर्देशों को 'केवल दिखावा' बताते हुए स्पष्ट रूप से खंडित कर दिया। कोर्ट ने नगर पालिका परिषद के अधिवक्ता को उचित निर्देश प्राप्त करने और खुर्जा नगर पालिका परिषद के ईओ का हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया। इसके अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया है कि वे खुर्जा से सिकंदराबाद तक पुराने जीटी रोड के किनारे कूड़ा फेंके जाने की शिकायत का तत्काल समाधान करें और इस संबंध में अपना हलफनामा भी प्रस्तुत करें।
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