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    गोंडा में 10 जून तक धारा-163 लागू:बिना अनुमति धरना, जुलूस, लाउडस्पीकर प्रतिबंधित, परीक्षाओं और कार्यक्रमों को लेकर नियम लागू

    2 hours ago

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    गोंडा में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका निरंजन के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार द्वारा जारी किया गया है। यह धारा पूरे जिले में 10 जून तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान, किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली या पदयात्रा निकालने की अनुमति नहीं होगी। पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अस्त्र-शस्त्र, लाठी, भाला लेकर चलना और हर्ष फायरिंग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। लाइसेंसी हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन भी वर्जित है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ या सांप्रदायिक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। देवी-देवताओं और महापुरुषों का अनादर तथा बिना अनुमति मूर्ति स्थापना पर भी रोक लगाई गई है। लाउडस्पीकर का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इनका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर भी धारा 163 लागू की गई है। परीक्षा केंद्रों के 100 से 200 मीटर के दायरे में कड़ी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्रित नहीं होने दी जाएगी। परीक्षा के समय मोबाइल, गैजेट्स, फोटोस्टेट की दुकानें और साइबर कैफे भी पूरी तरह बंद रहेंगे। ड्रोन का संचालन भी बिना अनुमति के पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। अफवाह फैलाना, भड़काऊ बयान देना या पोस्ट करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम भी बिना अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे, और नई परंपराओं की शुरुआत पर भी रोक लगाई गई है। अवैध पार्किंग और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहन खड़ा करना भी प्रतिबंधित है। इन सभी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार ने बताया कि सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ कतिपय संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा जिले के विभिन्न भागों में धरना प्रदर्शन जुलूस और अन्य प्रकार की आविधिक असामाजिक क्रियाकलापों और कार्यक्रमों से शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। विभिन्न राजनीतिक दलों और कतिपय संगठनों द्वारा आए दिन जिले के विभिन्न भागों में धरना प्रदर्शन जुलूस के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर 25,26 और 27 अप्रैल को परीक्षा है। 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा है 9 मई को लोकनायक महाराजा प्रताप जयंती है इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा 21 मई को परीक्षा भी आयोजित की गई है। 28 मई को बकरा ईद का त्यौहार है इसके साथ ही साथ प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा भी 3 जून,4 जून को आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष सीधी भर्ती परीक्षा भी 8 जून 9 जून और 10 जून को आयोजित की गई है ऐसे में धारा 163 लागू किया जाता है।
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