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    गैंगस्टर को 7 साल बाद 7 साल की कैद:चोरी और लूट की वारदातों के गैंग का था लीडर, 7 जून 2018 का है मामला

    3 hours ago

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    आगरा में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 7 साल 10 माह की सजा सुनाई है, जिससे अपराधियों में सख्त संदेश गया है। थाना छत्ता क्षेत्र में वर्ष 2018 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने आरोपी बबलू दिवाकर को दोषी करार दिया। पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह चलाता था और चोरी, लूट व नकबजनी जैसी वारदातों को अंजाम देकर क्षेत्र में दहशत फैलाता था। विशेष अभियोजन अधिकारी सत्येंद्र पाल सिंह के अनुसार मामले की शुरुआत 7 जून 2018 को मुकदमा दर्ज होने के साथ हुई। इसके बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए गिरोह से जुड़े आपराधिक रिकॉर्ड, साक्ष्य और गवाहों के बयान जुटाए। मजबूत विवेचना के आधार पर 19 अक्टूबर 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य पेश किए, जिनके आधार पर कोर्ट ने मुख्य आरोपी बबलू दिवाकर को दोषी ठहराया। जबकि अन्य सह-आरोपियों के मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं। सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने आरोपी को 7 साल 10 माह के कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला संगठित अपराध के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस की भूमिका पुलिस कमिश्नरेट आगरा के निर्देशन में थाना छत्ता पुलिस, अभियोजन टीम और मॉनिटरिंग सेल ने समन्वय बनाकर प्रभावी पैरवी की। अधिकारियों के अनुसार, इस सजा से अपराधियों में डर पैदा होगा और कानून-व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
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