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    गैर इरादतन हत्या में पिता-तीन पुत्रों को 10 साल जेल:फर्रुखाबाद कोर्ट ने प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

    4 hours ago

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    फर्रुखाबाद जनपद में न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता और उनके तीन पुत्रों को दोषी ठहराया है। अदालत ने चारों दोषियों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जमा की गई जुर्माने की कुल राशि का आधा हिस्सा पीड़ित पक्ष को प्रदान किया जाएगा। यह मामला कंपिल थाना क्षेत्र के गांव डढ़ियापुर से संबंधित है। प्रमोद कुमार ने थाने में हत्या और धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना 3 दिसंबर 2019 की शाम को हुई थी। प्राथमिकी के अनुसार, प्रमोद के बड़े भाई महेशचंद्र अपने पड़ोसी सत्यभान के घर सरसों की फसल को हुए नुकसान की शिकायत करने गए थे। आरोप था कि सत्यभान द्वारा लगाई गई आग से महेशचंद्र की फसल को क्षति पहुंची थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। सत्यभान अपने पुत्रों संजीव, आकाश और राजीव के साथ लाठी-डंडे लेकर बाहर आया और महेशचंद्र के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। महेशचंद्र की चीख-पुकार सुनकर उनके पुत्र अजय कुमार और पुत्रवधू राजबाला उन्हें बचाने पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। इस हमले में महेशचंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल पहले सीएचसी कायमगंज और बाद में डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद ले जाया गया। हालांकि, उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सुनवाई के दौरान, अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर पाया कि यह घटना अचानक हुए विवाद और आवेश में हुई थी। इसी आधार पर, अदालत ने इसे हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या का मामला माना और तदनुसार सजा सुनाई।
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