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    हाईकोर्ट जज ने जमानत मामले न सुनने का अनुरोध किया:सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से आहत होकर मुख्य न्यायमूर्ति से की अपील

    3 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने मुख्य न्यायमूर्ति से अनुरोध किया है कि भविष्य में उन्हें जमानत याचिकाएं सुनने को न दी जाएं। उन्होंने यह अनुरोध अपने एक आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी से आहत होकर किया है। न्यायमूर्ति भाटिया ने एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायमूर्ति से उक्त मामले को किसी और पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। उन्होंने इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके एक पुराने आदेश पर की गई टिप्पणी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दिए गए जमानत आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था, जो कि सामान्य बात है। कोई भी न्यायाधीश यह दावा नहीं कर सकता कि उसके किसी आदेश को ऊपरी अदालत द्वारा कभी खारिज न किया गया हो। हालांकि, न्यायमूर्ति भाटिया ने कहा कि वर्तमान मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी मनोबल गिराने वाली और डराने वाली है। उन्होंने मुख्य न्यायमूर्ति से अनुरोध किया कि उन्हें भविष्य में जमानत मामलों से संबंधित रोस्टर न सौंपें। दरअसल, यह मामला दहेज हत्या से संबंधित था। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने इस मामले में एक अभियुक्त को जमानत दी थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उस जमानत आदेश को खारिज करते हुए टिप्पणी की थी कि यह उन सबसे निराशाजनक आदेशों में से एक है जो उन्होंने हाल के समय में देखे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी सवाल उठाया था कि हाईकोर्ट इस आदेश द्वारा क्या कहना चाहता है, और उसने अपने विवेक का इस्तेमाल कहाँ किया है, क्योंकि जमानत सिर्फ बचाव पक्ष की दलीलों और अभियुक्त की जेल में बिताई गई अवधि के आधार पर दी गई थी।
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