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    हत्या के फरार आरोपी पर धारा 82 की कार्रवाई शुरू:पुलिस ने घर पर मुनादी कर नोटिस चस्पा किया, लंबे समय से है फरार चल रहा है

    2 hours ago

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    देवरिया की भटनी पुलिस ने हत्या के एक फरार आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के घर पहुंचकर धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की। इस दौरान मुनादी कर नोटिस भी चस्पा किया गया। फरार आरोपी की पहचान सुनील प्रसाद पुत्र स्व. बंधु प्रसाद के रूप में हुई है, जो बनकटा दीक्षित, थाना भटनी, जनपद देवरिया का निवासी है। वह हत्या सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे में लंबे समय से फरार चल रहा था। मंगलवार को पुलिस टीम आरोपी के घर पहुंची और गांव में डुग्गी पिटवाकर मुनादी कराई। इसका उद्देश्य लोगों को आरोपी के फरार होने और न्यायालय में पेश होने के निर्देश की जानकारी देना था। पुलिस ने आरोपी के घर के साथ-साथ गांव के सार्वजनिक स्थानों पर भी नोटिस चस्पा किए। चस्पा किए गए नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि आरोपी निर्धारित समय के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।पुलिस के अनुसार, आरोपी सुनील प्रसाद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए, 306 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज है। वह घटना के बाद से लगातार फरार है और गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यदि आरोपी जल्द ही आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसकी चल-अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी की जाएगी। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फरार आरोपियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई उन फरार आरोपियों पर की जाती है, जो गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करते हैं। इस स्थिति में न्यायालय आरोपी को 30 दिनों के भीतर उपस्थित होने का नोटिस जारी करता है। यदि आरोपी निर्धारित समय में पेश नहीं होता है, तो उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। इसके बाद धारा 83 सीआरपीसी के तहत उसकी चल-अचल संपत्ति कुर्क की जा सकती है।
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