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    ह्यूमन एल्बुमिन के सैंपल में HIV रिएक्टिव होने का दावा:हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा; ह्यूमन प्लाज्मा से बने हैं प्रोडक्ट्स

    4 hours ago

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    मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में ह्यूमन प्लाज्मा से तैयार मेडिकल प्लाज्मा प्रोडक्ट्स में HIV रिएक्टिव पाए जाने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कृष्ण शरण कौरव ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है कि ह्यूमन एल्बुमिन 20 प्रतिशत (AlbuRel-OS) के बाकी 2 सीलबंद सैंपल की वैज्ञानिक जांच कराई जाएगी या नहीं। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुनील कुमार जैन ने दलीलें पेश कीं। सामाजिक कार्यकर्ता ने दायर की है याचिका यह जनहित याचिका नरसिंहपुर के सामाजिक कार्यकर्ता शुभम कौरव ने दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि 2024 में नरसिंहपुर निवासी महेश कुमार वर्मा के इलाज के दौरान खरीदे गए रिलायंस लाइफ साइंसेज के ह्यूमन एल्बुमिन 20 प्रतिशत (AlbuRel-OS) के एक सैंपल की जांच में HIV रिएक्टिव रिजल्ट मिला था। याचिका के अनुसार, यह प्रोडक्ट ह्यूमन प्लाज्मा से तैयार किया जाता है। पैकेजिंग पर इसे एंटी-HIV के लिए नॉन-रिएक्टिव बताया गया है। इसके बावजूद जांच में HIV रिएक्टिव रिजल्ट मिलने का दावा किया गया है, जिसे जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया गया है। मरीज के इलाज के दौरान खरीदी गई थीं तीन बोतलें याचिका में बताया गया है कि महेश कुमार वर्मा का इलाज जबलपुर के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. पंकज असाटी की देखरेख में चल रहा था। डॉक्टर की सलाह पर जबलपुर के एक मेडिकल स्टोर से ह्यूमन एल्बुमिन 20 प्रतिशत (AlbuRel-OS) की तीन बोतलें खरीदी गई थीं। आरोप है कि इनमें से एक बोतल के नमूने की जांच में HIV रिएक्टिव परिणाम मिला। दोबारा जांच में भी वही परिणाम आने का दावा किया गया है। संबंधित विभागों को सूचना देने का दावा याचिकाकर्ता का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद रिलायंस लाइफ साइंसेज, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI), औषधि सुरक्षा विभाग, मध्यप्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन और औषधि निरीक्षक कार्यालय को सूचना दी गई थी। इसके बावजूद उसी बैच की बची दो सीलबंद बोतलों की जांच नहीं कराई गई और न ही जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हुई। हाईकोर्ट से क्या मांग की गई याचिका में मांग की गई है कि संबंधित बैच की बची दो सीलबंद बोतलों के सैंपल लेकर राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त लैब में जांच कराई जाए। साथ ही प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, डिस्ट्रिब्यूशन और बिक्री से जुड़े सभी पक्षों की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए। जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मामला सीधे जनस्वास्थ्य और मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा है। अगर याचिका में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो इसके भयावह प्रभाव हो सकते हैं। मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच कराना जरूरी है।
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