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    इटावा में पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद:कोर्ट ने 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, 6 साल बाद आया फैसला

    2 hours ago

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    इटावा में दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के 6 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम) ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि ग्वालियर के पिंटो पार्क स्थित शिव कॉलोनी निवासी जानकी प्रसाद ने सहसों थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री नेहा का विवाह 21 मई 2013 को सहसों थाना क्षेत्र के गांव गढ़ैया निवासी विजयवीर पुत्र लज्जाराम के साथ किया था। अभियोग के अनुसार विवाह के कुछ समय बाद ही विजयवीर ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर वह नेहा का लगातार उत्पीड़न करता रहा। मायके पक्ष ने कई बार समझौता कराने और आरोपी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। आरोप है कि 13 अगस्त 2020 को विजयवीर ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी नेहा की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक के पिता की तहरीर पर सहसों थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम) रूपेंद्र सिंह टोंगर की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह तोमर ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी विजयवीर को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर विजयवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साथ ही आदेश दिया कि यदि दोषी निर्धारित जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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