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    जानलेवा हमले में दो आरोपी दोषी करार:विशेष न्यायाधीश ने 5-5 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई

    3 hours ago

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    ललितपुर में जानलेवा हमले और शस्त्र अधिनियम के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। अपर जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी ऐक्ट) विकास कुमार - द्वितीय ने दोनों आरोपियों को पाँच-पाँच साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, उन पर अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसका भुगतान न करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटौरिया ने बताया कि यह घटना 15 जुलाई 2016 की है। गल्ला मंडी के पास हवाई पट्टी के निवासी फूलबाई पत्नी केशव अहिरवार ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि राघवेंद्र कुशवाहा, नररु पंथ और धुन्धा निवासी रामनगर उनसे और उनके परिवार से रंजिश रखते थे। 15 जुलाई की सुबह करीब साढ़े तीन बजे ये तीनों आरोपी एक राय होकर उनके घर में चोरी के इरादे से घुसने लगे। जब फूलबाई के पति केशव को आवाज सुनाई दी और वे घर से बाहर निकले, तो हमलावरों में से किसी ने अवैध तमंचे से गोली चला दी। गोली केशव की कमर के नीचे लगी, जिससे वे घायल हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर फूलबाई और परिवार के अन्य सदस्य बाहर आए, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल केशव को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। धुन्धा से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों, गवाहों और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने राघवेंद्र कुशवाहा और राहुल उर्फ धुन्धा निवासीगण रामनगर को दोषी पाया। उन्हें आईपीसी की धारा 307/34 के तहत पाँच-पाँच वर्ष के कारावास और पाँच-पाँच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें पाँच-पाँच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राहुल उर्फ धुन्धा को आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के आरोप में दो साल के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता ने यह भी बताया कि कारागार में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
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