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    झांसी में चरस तस्कर को 3 साल की जेल:12 साल पहले पुलिस ने पकड़ा था, 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

    1 hour ago

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    झांसी में चरस तस्करी के 12 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी भूपेंद्र यादव को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। अदा नहीं करने पर 5 महीने की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला गुरुवार को एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने सुनाया है। आरोपी भूपेंद्र यादव पुत्र कन्हैया लाल प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हंसारी स्थित ग्वालटोली का रहने वाला है। ऑटो से चरस लेकर जा रहे थे विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी ने बताया कि 24 अगस्त 2013 को बबीना थाना के तत्कालीन एसओ त्रिलोकी सिंह ने तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि वह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ लड़के चरस खरीदकर तालबेहट से झांसी की तरफ आ रहे हैं। इस पर वाहनों की चेकिंग शुरू की गई। तभी ललितपुर की तरफ से आ रही ऑटो पुलिस को देखकर वापस मुड़कर भागने लगी। तब पुलिस टीम ने ऑटो का पीछा किया। घेराबंदी कर पुलिस ने भूपेंद्र यादव पुत्र कन्हैयालाल, जितेन्द्र अहिरवार पुत्र मंगल अहिरवार, अंशुल दुबे पुत्र राजेश दुबे और धर्मेन्द्र अहिरवार पुत्र लक्ष्मी नारायण को गिरफ्तार किया था। भूपेंद्र यादव से आधा किलो चरस बरामद हुई थी। वहीं, जितेंद्र अहिरवार से 150 ग्राम, अंशुल दुबे से 200 ग्राम और धर्मेंद्र अहिरवार से 150 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। बाद में आरोप पत्र दाखिल किया गया। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी धर्मेंद्र यादव को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जबकि 3 आरोपियों का केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है।
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