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    झांसी में पान मसाला पर मुनाफाखोरी, ग्राहकों से मनमानी वसूली:MRP से पांच रुपए ज़्यादा वसूल रहे दुकानदार, बोले-थोक व्यापारी महंगा दे रहे

    9 hours ago

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    झांसी में पान मसाला और सिगरेट के दाम अचानक बढ़ा दिए गए हैं। महानगर समेत पूरे जिले में रविवार से फुटकर दुकानदार ग्राहकों से हर एक ब्रांड पर 2 से 5 रुपए तक ज्यादा वसूल रहे हैं। इससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। दुकानदार बोले, बड़े व्यापारी एक शब्द नहीं सुन रहे दुकानदारों का कहना है कि थोक व्यापारियों ने उन्हें पान मसाला और सिगरेट के पैकेट पहले की तुलना में 40 से 60 रुपए महंगे देना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में मजबूरी में उन्हें भी खुदरा कीमत बढ़ानी पड़ रही है। कई दुकानदारों का आरोप है कि अगर वे बढ़े हुए दामों का विरोध करते हैं तो थोक व्यापारी माल देने से ही मना कर देते हैं। 10 का पाउच 15 में बिक रहा फुटकर दुकानों पर 10 रुपए का पाउच अब 15 रुपए में बेचा जा रहा है। इसी तरह 20 रुपए वाला पाउच 25 रुपए और 40 रुपए वाला पान मसाला 45 रुपए में ग्राहकों को दिया जा रहा है। दुकानदारों की दलील स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि वे खुद भी इस बढ़ोतरी से खुश नहीं हैं, लेकिन जब उन्हें ही महंगे दाम पर माल मिल रहा है तो वे घाटे में बेचने की स्थिति में नहीं हैं। कई दुकानदारों ने प्रशासन से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। थोक व्यापारियों ने नहीं दिया जवाब जब इस संबंध में थोक व्यापारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बातचीत से साफ इनकार कर दिया। इससे मुनाफाखोरी के आरोप और मजबूत हो गए हैं। इन ब्रांड पर इतनी बढ़ी कीमत ● 10 रुपए वाले राजश्री पान मसाले का पैकेट पहले 180 रुपए का था, अब 210 रुपए में बिक रहा है। ● 20 रुपए वाला राजश्री पान मसाला पहले 230 रुपए का था, अब 270 रुपए में मिल रहा है। ● 40 रुपए वाला राजश्री पान मसाला पहले 320–330 रुपए में मिलता था, अब 370 रुपए का कर दिया गया है। ● 5 रुपए वाला सिग्नेचर पान मसाला पैकेट पहले 225 रुपए का था, अब 250 रुपए में बेचा जा रहा है। ● 15 रुपए वाला SNK पान मसाला पैकेट पहले 185 रुपए का मिलता था, अब 210 रुपए तक महंगा हो गया है। मुफाखोरी पर ये है सजा का प्रावधान ● तय कीमत से अधिक वसूली करना कानूनी अपराध है। ● दोषी दुकानदार या थोक व्यापारी पर भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्द और जेल भेजे जाने तक की कार्रवाई हो सकती है। ● प्रशासन को अधिकार है कि वह छापेमारी कर माल जब्त करे और दुकान सील करे। ● मुनाफाखोरी साबित होने पर आरोपी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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