Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    कंगना रनौत मामले में आगरा कोर्ट में सुनवाई आज:किसानों के अपमान का है आरोप, पुलिस रिपोर्ट पर होगी बहस

    2 hours ago

    1

    0

    किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह के आरोपों से जुड़े मामले में भाजपा सांसद व फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ आज स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में सुनवाई होगी। स्पेशल जज अनुज कुमार सिंह की अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। मामले में कोर्ट ने थाना न्यू आगरा पुलिस को धारा 225-बी के तहत दोनों पक्षों की जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने वादी वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा और उनके गवाह राजेंद्र गुप्ता, धीरज व अजय सागर के लिखित बयान दर्ज किए। वहीं कंगना रनौत की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान को शामिल करते हुए 29 जनवरी 2026 को कोर्ट में आख्या दाखिल की गई। पुलिस की इस आख्या पर वादी पक्ष ने आपत्ति जताई। वादी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान, राजवीर सिंह सहित अन्य अधिवक्ताओं ने इसे अधूरी और गलत रिपोर्ट बताया। उनका कहना था कि कोई भी अधिवक्ता किसी पक्ष की पैरवी तो कर सकता है, लेकिन उसकी ओर से बयान दर्ज नहीं करा सकता। अधिवक्ताओं ने कोर्ट में यह भी तर्क दिया कि भविष्य में कंगना रनौत यह कह सकती हैं कि दिया गया बयान उनका नहीं बल्कि उनकी अधिवक्ता का है, जिससे कानूनी स्थिति जटिल हो सकती है। इस पर कोर्ट ने वादी पक्ष से संबंधित कानूनी रूलिंग पेश करने को कहा था। 13 फरवरी को हुई सुनवाई में भी पुलिस ने वही आख्या पेश की, जिसके बाद अदालत ने विस्तृत बहस के लिए 6 मार्च 2026 की तारीख तय कर दी थी। आज इसी मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनी जाएगी।
    Click here to Read more
    Prev Article
    मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ:सुखोई जेट असम में क्रैश, 7 राज्यपाल, 2 एलजी बदले, टी-20 वर्ल्डकप- भारत फाइनल में; शंकराचार्य का योगी को अल्टीमेटम
    Next Article
    हाईकोर्ट ने भत्ता बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की:महिला ने पति की आय के एक चौथाई से अधिक गुजारा भत्ता मांगा था

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment