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    कार में लगी आग, 3.17 लाख क्लेम देने के आदेश:उपभोक्ता फोरम ने दिए आदेश, 7% ब्याज समेत 30 हजार मानसिक क्षति भी दें

    3 hours ago

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    कार में आग लगने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को 3.17 लाख रुपए क्लेम देने के आदेश दिए है। फोरम ने परिवाद दाखिल करने की तिथि से भुगतान की तारीख तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने और मानसिक क्षति के रूप में 30 हजार रुपये हर्जाना भी देने के आदेश जारी किए। 4.15 लाख का कराया था बीमा किदवई नगर निवासी दिनेश प्रसाद शुक्ला ने 31 जनवरी 2017 को इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा इफ्को हाउस नेहरू पैलेस नई दिल्ली के प्रबंधक और इंश्योरेंस कंपनी एंड ब्रोकर द्वारा सन्नी टोयटा रूमा इंडस्ट्रियल एरिया के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। जिसमें कहा था कि उसने अपनी इनोवा कार का बीमा 13 मार्च 2014 से 12 मार्च 2015 तक के लिए 4.15 लाख रुपए में कराया था। 9 फरवरी 2015 को रात एक बजे नारामऊ के पास अचानक आग लगने से पूरी तरह जल गई। घटना के समय वह इस कार का मालिक था। बीमा पालिसी उसकी बेटी चारुल के नाम थी, वह पालिसी में नामिनी थे। पालिसी कराने के समय उनकी बेटी वाहन की पंजीकृत स्वामिनी थी। पुत्री के विदेश जाने की वजह से आरटीओ दफ्तर के अभिलेखों में 2 दिसंबर 2014 को वाहन उनके नाम ट्रांसफर हो गया था। बीमा कंपनी ने खारिज किया था क्लेम जब नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनी में क्लेम किया तो यह कहते हुए कि पालिसी चारुल के नाम है, क्लेम खारिज कर दिया। बीमा कंपनी ने आयोग में अपना तर्क रखते हुए कहा कि इनोवा का बीमा उनकी पुत्री के नाम है। इसलिए क्लेम का दावा खारिज किया गया। वादी पहले स्थायी लोक अदालत में परिवाद दाखिल किया था। बाद में 25 नवंबर 2016 को वापस ले लिया था। घटना के दो साल बाद परिवाद दाखिल किया गया है, इस कारण निरस्त किया जाए। आयोग अध्यक्ष विनोद कुमार सदस्य नीलम यादव और वन्दना सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि क्लेम न देकर बीमा कंपनी ने सेवा में कमी की है। इसलिए परिवादी क्लेम पाने का अधिकारी है।
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