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    लखनऊ में तड़के 4 बजे मस्जिद को बुलडोजर से ढहाया:हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन, लोग बोले- 60 साल पहले बनी थी

    14 hours ago

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    लखनऊ में गुरुवार तड़के 4 बजे मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया। मस्जिद सरकारी जमीन पर 60 साल पहले बनाई गई थी। तहसील स्तर के अफसर गुरुवार तड़के 3 बजे 3 बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे। एक घंटे के अंदर मस्जिद को जमींदोज कर दिया। इसके बाद मलबा हटाया गया। इस दौरान पीएसी की 2 टुकड़ियों समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। मामला बख्शी का तालाब तहसील के ग्राम अस्ती स्थित गाटा संख्या 648 की जमीन से जुड़ा है। यहां खलिहान की 0.00300 हेक्टेयर जमीन पर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया था। इसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रशासन ने 2025 में कब्जा हटाने और 36 हजार रुपए का जुर्माने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। मस्जिद पक्ष की ओर से निर्माण को वैध ठहराया गया, लेकिन जमीन पर अपना वैध अधिकार साबित नहीं कर पाए। कोर्ट ने तहसीलदार और अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के पहले के दिए आदेशों को सही ठहराया। इसके बाद प्रशासन ने कब्जा हटाने की कार्रवाई की। 3 तस्वीरें देखिए- पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए- करीब 1 घंटे तक कार्रवाई चली एडीएम प्रशासन राकेश सिंह ने बताया- रात में एक्शन की जानकारी पर कब्जेदारों की ओर से विरोध की सूचना मिली। मौके पर जाकर एसडीएम के साथ निरीक्षण किया। चेतावनी दी कि अवैध कब्जा हर हाल में हटाया जाएगा। कानून व्यवस्था में बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रात 3 बजे पीएसी बल की मौजूदगी में 3 बुलडोजर लगा दिए गए। करीब 1 घंटे तक चली कार्रवाई में पूरी मस्जिद जमींदोज कर दी गई। तहसील के आदेश को हाईकोर्ट ने सही माना तहसीलदार शरद कुमार ने बताया- सरकारी खलिहान पर मस्जिद बनाई गई थी। अवैध संरचना को वहां से हटाने का आदेश दिया गया था। 36 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। तब ये लोग आदेश न मानकर हाईकोर्ट पहुंचे। वहां से भी इन्हें राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने भी तहसील स्तर का आदेश बरकरार रखा। प्रशासन ने कब्जा का आरोप लगाया था जमीन पर दावा करने वाले पक्ष का दावा है कि मस्जिद का निर्माण करीब 60 साल पहले स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने कराया था। यह कोई नया अतिक्रमण नहीं है। उन्होंने दलील दी कि वे सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए वहां जाते हैं। मस्जिद के प्रबंधन से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने सुनवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें गवाहों से जिरह का अवसर नहीं दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यूपी राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत इस प्रकार के मामलों में कार्यवाही संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत होती है, जिसमें शपथ पत्रों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। हर मामले में गवाहों की जिरह अनिवार्य नहीं है। धारा-67 के तहत ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जे को रोकने का प्रावधान है। तहसीलदार या उपजिलाधिकारी (SDM) अवैध कब्जा करने वाले को नोटिस जारी कर, जुर्माना लगाकर और सरकारी भूमि से बेदखल कर अवैध कब्जे का हर्जाना भू-राजस्व की तरह वसूल सकते हैं। हाईकोर्ट ने 6 दिन पहले दिया था आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ग्राम सभा की जमीन पर बनी मस्जिद से तहसीलदार के बेदखली के आदेश को सही मानते हुए उसे बरकरार रखा था। न्यायालय ने कहा था कि न तो तहसीलदार के आदेश में और न ही अपर जिलाधिकारी द्वारा अपील खारिज किए जाने के आदेश में कोई गलती है। हालांकि, न्यायालय ने याचियों पर लगा 36 हजार रुपए का जुर्माना निरस्त कर दिया। कोर्ट ने पाया कि खलिहान के तौर पर दर्ज इस जमीन पर मस्जिद का निर्माण करने में याचियों की कोई भूमिका नहीं पाई गई। यह निर्णय न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने शाहबान व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। -------------------------------------------------------------------------- अब भास्कर के सबसे बड़े सर्वे में हिस्सा लीजिए… यूपी में विधायकों के 4 साल पूरे हो चुके हैं। क्या आपके मौजूदा विधायक को 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिलना चाहिए? भास्कर सर्वे में हिस्सा लेकर बताइए…
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