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    मोबाइल लूटने में तीन को 10 साल की सजा:दो अन्य को भी सजा, एक आरोपी फरार

    2 hours ago

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    इटावा में जज अशोक कुमार दुबे ने एक साल पुराने सिपाही के साथ मारपीट धमकी व उसके पास से मोबाइल लूट ले जाने के मामले की सुनवाई करते हुए तीन को दस दस साल की सजा व 31- 31 हजाररुपया का जुर्माना व दो को दो दो साल की सजा व दो दो हजार रुपया का जुर्माना लगाया है। जबकि एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कौशलेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सहायक आयुक्त राज्यकर सचल दल सुनील ओझा ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि वह 2 फरवरी 2025 को अपनी टीम के साथ चैकिंग के निकले थे । जब कामेत पुलिया के पास पहुंचे तभी एक डीसीएम आती दिखी उसमें लकडी भरी था। जब उसे रोककर कागजात मांगे तो डीसीएम चालक कागजात नही दिखा सका। इस पर उसने सिपाही गोविंद सिंह को डीसीएम में बैठाकर उसे राज्य कर कार्यालय के लिए भेज दिया। तभी रास्ते में डीसीएम में सवार लोगों व उसके साथ कार में चल रहे लोगों ने सिपाही के साथ मारपीट की और कार में बैठा लिया। जहां उसका मोबाइल छीन लिया और जान से मारने की धमकी दी। बाद में उसे छोड़ दिया। तहरीर के आधार पर बढपुरा थाना पुलिस ने विकास कुशवाहापुत्र दयाराम निवासी उदी,विकास कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी कामेत, अंकुर पुत्र आनंद गुप्ता , शशांक उर्फ छोटू पुत्र शैलेंद्र कुमार पूठन अजय पुत्र धनी राम निवासी उदी रमन सिंह पुत्र शिवराज सिंह निवासी पुरा केशव सिंह बढपुरा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने छानवीन के बाद सिपाही का मोबाइल बरामद कर लिया। पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कौशलेंद्र सिंह तोमर के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने विकास कुशवाहा,अंकुर व शशांक उर्फ छोटू को दोषी पाए जाने पर दस दस साल की सजा व 31- 31 हजार रुपया का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अजय व रमन को दो दो साल की सजा व दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि विकास कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह हाजिर नही हुआ।
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