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    मोडिफाइड साइलेंसर बाइक के खिलाफ RTO लखनऊ ने चलाया अभियान:33 वाहनों का हुआ चालान 9 वाहन सीज, दुकानदारों और गैराज संचालकों को भी चेतावनी

    4 hours ago

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    लखनऊ में अब तेज आवाज वाले मोडिफाइड साइलेंसर और अजीब तरह के हॉर्न लगाने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर बड़ा अभियान चलाया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन दरअसल, एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि वाहनों में लगाए जा रहे मोडिफाइड साइलेंसर, हूटर, सायरन और मल्टीटोन हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। इस पर कोर्ट ने पुलिस और परिवहन विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। दो दिन में 33 चालान, 9 वाहन जब्त इसी आदेश के बाद 17 और 18 अप्रैल को अभियान चलाया गया। इस दौरान 33 वाहनों का चालान किया गया और 9 वाहनों को थाने में खड़ा करा दिया गया। इनमें ज्यादातर बुलेट मोटरसाइकिल शामिल हैं, जिनमें तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाए गए थे। दुकानदार और गैराज भी रडार पर कार्रवाई सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है। लालबाग इलाके में स्पेयर पार्ट्स बेचने वाली करीब 20 दुकानों के मालिकों को नोटिस दिया गया है। साथ ही उन्हें 20 अप्रैल को आरटीओ ऑफिस में होने वाली बैठक में बुलाया गया है, ताकि नियमों की जानकारी दी जा सके। जागरूकता अभियान भी शुरू प्रशासन सिर्फ चालान ही नहीं कर रहा, बल्कि लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया जा रहा है। शहर के कई प्रमुख जगहों पर होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और पर्चे बांटने की तैयारी भी चल रही है। नियम तोड़े तो जेल और भारी जुर्माना परिवहन विभाग ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साइलेंसर या हॉर्न बेचने/लगाने वालों को 1 साल तक की जेल या 1 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है वाहन मालिक को 5,000 रुपये का जुर्माना ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना
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