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    मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न पर होगी सख्त कार्रवाई:कानपुर देहात में उल्लंघन करने पर 1 लाख जुर्माना, 3 माह जेल; ड्राइविंग लाइसेंस होगा निलंबित

    2 hours ago

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    कानपुर देहात में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप संभागीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने शुक्रवार को सारथी भवन में वाहन डीलरों, मोटर गैराज और वर्कशॉप संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर की बिक्री और स्थापना पूरी तरह अवैध है, क्योंकि ये ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। मोटरयान अधिनियम की धारा 182A(3) के तहत, संबंधित गैराज या वर्कशॉप संचालक पर प्रति उपकरण एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बैठक में यह भी बताया गया कि यदि कोई वाहन स्वामी अपने वाहन में अनधिकृत परिवर्तन कराता है, तो उसके खिलाफ धारा 182A(4) के तहत कार्रवाई होगी। इसमें छह माह तक का कारावास या पांच हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा, यदि कोई वाहन सार्वजनिक स्थान पर ऐसे उपकरणों के साथ संचालित पाया जाता है, जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण या वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन होता है, तो धारा 190(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। पहली बार दोषी पाए जाने पर तीन माह तक का कारावास या दस हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों के साथ ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किया जा सकता है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि जिन वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर या ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरण पाए जाएंगे, उनके खिलाफ धारा 53(1) के तहत पंजीयन प्रमाण-पत्र (आरसी) निलंबन की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। जनपद के सभी वाहन स्वामियों, डीलरों और वर्कशॉप संचालकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और ऐसे अवैध उपकरणों की बिक्री या उपयोग से बचें। नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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