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    माफिया रमेश सिंह काका को 6 महीने की कैद:मऊ कोर्ट ने पुलिस को धमकाने के मामले में सुनाई सजा

    5 hours ago

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    उत्तर प्रदेश के 69 चिन्हित माफियाओं में शामिल रमेश सिंह काका को मऊ की सीजेएम कोर्ट ने 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश डॉ. केपी सिंह ने उन्हें आईपीसी की धारा 506 के तहत दोषी ठहराते हुए 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। हालांकि, उन्हें आईपीसी की धारा 353 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया। यह पूरा मामला 7 दिसंबर 2011 का है। उस समय उप निरीक्षक अनिल कुमार पुलिस लाइन वाराणसी में तैनात थे। माफिया रमेश सिंह उर्फ काका, पुत्र रामवृक्ष सिंह, निवासी ग्राम कैथौली, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ को जिला कारागार वाराणसी से एएसजे-2 और सीजेएम न्यायालय, जनपद मऊ के समक्ष पेशी के लिए लाया गया था। एएसजे-2 के यहां पेशी पर ले जाते समय कोर्ट के बाहर रमेश सिंह काका से मिलने के लिए काफी लोग जमा हो गए थे। वे मोबाइल पर बात करना चाह रहे थे, जिस पर पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा कारणों से बाहरी लोगों को हटाया। इसी दौरान, माफिया रमेश सिंह काका ने उप निरीक्षक अनिल कुमार को धमकी देते हुए कहा था, “तुम दरोगा ही हो, अपनी औकात में रहो। मैं जो कर रहा हूं, मुझे करने दो, नहीं तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा।” इस घटना के बाद सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। माफिया रमेश सिंह काका के खिलाफ विभिन्न जिलों और थानों में कुल 73 मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें पूर्व में भी कई अन्य मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी हरेंद्र सिंह (प्रभारी मॉनिटरिंग सेल), निरीक्षक आर.आर. यादव और न्यायालय पैरोकार विनोद चौरसिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अभियोजन अधिकारी हरेंद्र सिंह ने पिछले 6 महीनों में लगातार पांचवें मामले में सफलतापूर्वक सजा दिलाई है। यह सजा अपर निदेशक अभियोजन, जनपद मऊ, चंद्रकेश राय के कुशल नेतृत्व में कराई गई।
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