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    महराजगंज में कोर्ट के आदेश पर हटा अतिक्रमण:300 लोगों को मिलेगा लाभ, गली पतली होने से निकलने में होती थी दिक्कत

    1 hour ago

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    महराजगंज शहर में लंबे समय से चले आ रहे अतिक्रमण विवाद पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। निचलौल रोड स्थित शकुंतला बाल विद्या मंदिर और अनुसूचित जाति छात्रावास के बगल की गली को नगर पालिका ने कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चलाकर चौड़ा कराया। इस कार्रवाई से करीब 300 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह मार्ग काफी समय से विवादों में था। मोहल्ले के लोगों का दावा था कि यह एक सार्वजनिक सड़क है, जिस पर अतिक्रमण कर रास्ता बाधित किया गया था। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। बुधवार को नगर पालिका, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच बुलडोजर से दीवार का एक हिस्सा हटाकर रास्ते को चौड़ा किया गया। कुछ लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के कारण उनका विरोध सफल नहीं हो सका। कोर्ट के निर्देशानुसार, यहां 9 फीट 6 इंच चौड़ी और लगभग 309 फीट लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। सड़क चौड़ी होने से अब चार पहिया वाहन सीधे घरों तक पहुंच सकेंगे, जिससे पहले की संकरी गली से होने वाली आवागमन की दिक्कतें दूर होंगी। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि लंबे समय बाद उन्हें राहत मिली है। अब न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि आपात स्थिति में एंबुलेंस जैसी आवश्यक सेवाएं भी आसानी से पहुंच सकेंगी। एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर नगर पालिका द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत अतिक्रमण हटाकर आमजन की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है।
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