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    मऊ में मनमानी फीस पर कार्रवाई:विद्यालयों पर ₹1 लाख तक जुर्माना, ड्रेस-किताब के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे

    1 hour ago

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    मऊ जिला शुल्क नियामक समिति ने विद्यालयों की मनमानी फीस वृद्धि और अन्य अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है। शनिवार देर शाम जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समिति ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि यदि किसी अभिभावक द्वारा अतिरिक्त शुल्क वृद्धि की शिकायत की जाती है, तो विद्यालय को बढ़ी हुई फीस वापस करनी होगी। आदेश का पालन न करने पर विद्यालय पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी विद्यालय द्वारा बच्चों को किताब, ड्रेस, जूते या मोजे किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सभी विद्यालय प्रबंधन को सत्र शुरू होने से 7 दिन पहले अपनी वेबसाइट और सूचना पट्ट पर शुल्क का पूरा विवरण अपलोड करना होगा। साथ ही, पढ़ाए जाने वाले सभी पुस्तकों की सूची भी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी। समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना 5 वर्ष के भीतर ड्रेस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। समिति ने उल्लंघन के लिए दंड का एक स्पष्ट ढांचा भी निर्धारित किया है। पहली बार नियम तोड़ने पर छात्रों से अनुचित रूप से ली गई फीस वापस करने के साथ ₹1 लाख तक का अर्थदंड लगाया जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन पर ₹5 लाख का दंड और अधिक शुल्क की वापसी होगी। तीसरी बार उल्लंघन करने पर विकास निधि की अनुमति वापस ली जा सकती है और समिति मान्यता/संबद्धता समाप्त करने की सिफारिश कर सकती है। समिति के सदस्यों ने विद्यालयों के शुल्क वृद्धि संबंधी अभिलेखों का मिलान कर अतिरिक्त शुल्क की वापसी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। बैठक में चार्टर्ड अकाउंटेंट राकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी सौरभ सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी संजय गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम प्रसाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष उपाध्याय, समस्त प्रधानाचार्य, जिला समन्वयक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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