Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    MoHUA ने 'परिवर्तन' गाइडलाइंस जारी कीं, पुराने कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप करने के लिए इंसेंटिव का ऐलान किया

    21 hours ago

    1

    0

    आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने PARIVARTAN (ट्रांसपोर्ट से होने वाले वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन संपत्तियों के तेज़ी से नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम) के लिए आधिकारिक योजना दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी ये दिशानिर्देश तुरंत लागू हो गए हैं। इसका मकसद मंत्रालयों, राज्य सरकारों और लागू करने वाली एजेंसियों के आपसी सहयोग से वाहनों के नवीनीकरण में तेज़ी लाना, ट्रांसपोर्ट से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकना और उत्सर्जन को कम करना है। प्रस्तावित वाहन प्रतिस्थापन नीति उन मालिकों के लिए बड़े प्रोत्साहन देती है जो रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) में अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाते हैं। प्री-BS, BS-I, BS-II, BS-III और BS-IV वाहनों के मालिक नया वाहन खरीदने पर 100% मोटर वाहन कर में छूट, पूरी रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ी, 5% ब्याज सब्सिडी और 8% OEM छूट पाने के हकदार होंगे।इसे भी पढ़ें: West Asia Crisis: Jordan ने Aqaba में मार गिराईं Iranian Missiles, US Strikes के बाद क्षेत्र में भारी तनावगाइडलाइंस के अनुसार, जो खरीदार अपनी स्क्रैप की गई गाड़ी की जगह पुरानी गाड़ी खरीदेंगे, उन्हें मोटर व्हीकल टैक्स में 50% की छूट और ब्याज पर 5% की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही, डीजल/CNG गाड़ियों के लिए फ्यूल वाउचर या इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फ्यूल वाउचर की डिस्काउंटेड वैल्यू के बराबर एक बार का फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा, फ्यूल वाउचर की डिस्काउंटेड वैल्यू के बराबर एक बार का 'ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपॉज़िट' (CoD) फ़ायदा भी दिया जाएगा। नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के बाहर गैर-NCAP शहरों में बेची जाने वाली BS-IV गाड़ियों के लिए, खरीदार नई गाड़ियों पर इन्हीं इंसेंटिव्स और पुरानी गाड़ियों के लिए कम फ़ायदों वाले पैकेज के हकदार होंगे, हालांकि कोई ट्रेड CoD फ़ायदा नहीं मिलेगा।इसे भी पढ़ें: जून में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 12 प्रतिशत घटकर 1.35 करोड़ रही, इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी बढ़ीडीजल या CNG रिप्लेसमेंट गाड़ियां खरीदने वाले मालिक पांच साल तक मासिक फ्यूल वाउचर के हकदार होंगे, जिसकी सीमा LGV/LPV के लिए 1200, MGV/MPV के लिए 2500 और HGV/HPV के लिए 4,800 होगी। जो लोग इलेक्ट्रिक रिप्लेसमेंट गाड़ियां चुनेंगे या नई गाड़ी खरीदने के बजाय अपना 'सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपॉज़िट' (CoD) ट्रेड करेंगे, उन्हें LGV/LPV के लिए 64,000, MGV/MPV के लिए 1.28 लाख और HGV/HPV के लिए 2.56 लाख का एक बार का इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज (RVSFs) में स्क्रैप की गई योग्य गाड़ियों पर एक साल से ज़्यादा समय से बकाया देनदारियों को भी संबंधित राज्य सरकारें माफ कर देंगी।इसे भी पढ़ें: US-Iran War | मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर! होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकर पर हमला, अमेरिका की ओर से लगातार 10वें दिन बमबारीसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नोडल कार्यान्वयन मंत्रालय के रूप में काम करेगा, जो पॉलिसी, डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट और स्टेकहोल्डर कोऑर्डिनेशन की देखरेख करेगा, जबकि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) फंडिंग उपलब्ध कराएंगे और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से लाभ वितरित करेंगे।
    Click here to Read more
    Prev Article
    NEET Paper Leak: Atishi के 'Jugalbandi' वाले आरोप पर भड़की Congress, Jothimani बोलीं- बंद करें अपनी 'ओछी राजनीति'
    Next Article
    असम में Flood का कहर: CM Himanta Biswa Sarma ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा, ₹4 लाख के मुआवजे का ऐलान

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment