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    नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 8 साल की सजा:आजमगढ़ में पॉक्सो कोर्ट ने 17 हजार का जुर्माना भी लगाया, 7 गवाहों ने दी गवाही

    2 hours ago

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    आजमगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 17 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार अतरौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव से 26 दिसंबर 2016 की रात 13 वर्षीय किशोरी घर से गायब हो गई थी। इस मामले में पीड़िता के पिता ने लखमीपुर निवासी दीपक राजभर के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा और दौलत यादव ने कुल सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दीपक राजभर को दोषी मानते हुए आठ वर्ष के सश्रम कारावास और 17 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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