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    नाबालिग से यौन-उत्पीड़न मामले में दोषी को 20 साल कैद:सीतापुर कोर्ट ने 2021 के केस में सुनाया फैसला, 20 हजार जुर्माना

    10 hours ago

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    सीतापुर में पुलिस की प्रभावी पैरवी और विवेचना के चलते नाबालिग के यौन उत्पीड़न के एक गंभीर मामले में अदालत ने अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाई है। “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक सीतापुर अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में थाना तम्बौर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 242/21 की सुनवाई में न्यायालय ने दोषसिद्धि के बाद अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला वर्ष 2021 में दर्ज किया गया था, जिसमें नाबालिग का यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन किया। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सीय साक्ष्य तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रमाणों को मजबूती से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने भी सुनवाई के दौरान प्रभावी पैरवी करते हुए घटना की गंभीरता को रेखांकित किया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 14/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सीतापुर ने अभियुक्त कमल किशोर उर्फ कमलू पुत्र मुन्नालाल चौहान निवासी ग्राम लालपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर को धारा 5ड/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि जनपद में महिला एवं बाल अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के माध्यम से लंबित मामलों में त्वरित न्याय दिलाने का अभियान निरंतर जारी है। इस फैसले से अपराधियों में कड़ा संदेश गया है कि गंभीर अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
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