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    नोएडा में भूखंड बेचने के नाम पर 2.25 करोड़ ठगे:2024 में रुपए लेने के बाद भी नहीं किय बैनामा, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा

    2 hours ago

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    सेक्टर-63ए में 126 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड बेचने का झांसा देकर 2.25 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने एक व्यक्ति पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-63 थाने में केस दर्ज कराया है। सेक्टर-122 निवासी सुनीता चौधरी ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्हें रहने के लिए एक आवासीय भूखंड की आवश्यकता थी। इसके संबंध में उनकी मुलाकात दिल्ली के न्यू कोंडली निवासी छविराम शर्मा से हुई। उसने सेक्टर-63ए में 126.45 वर्ग मीटर आवासीय भूखंड दिलाने का वादा किया। भूखंड के दस्तावेज पीड़िता को दिखाए। भूखंड क सौदा दो करोड़ 65 लाख रुपये में तय हुआ। पीड़िता ने चेक के माध्यम से 10 लाख रुपये 30 जनवरी 2024 को दिए। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को नोएडा प्राधिकरण में ट्रांसफर मैमोरेंडम कर दिया। टीएम होने के बाद बैनामा करने के लिए कहा। आरोपी छविराम शर्मा ने आधार कार्ड में नाम में गलती होने के चलते बैनामा करने के लिए कुछ दिन का समय मांगा। इसके बाद आरोपी ने तीन अप्रैल 2024 को पीड़िता के हक में इकरारनामा कर दिया। रजिस्ट्री करने से किया इन्कार इन दस्तावेजों में भूखंड को 65 लाख रुपये में बेचना दिखाया। इस संबंध में आरोपी से कहा तो उसने दस्तावेजों में गलती की बात स्वीकार की। पीड़िता ने आरोपी को अलग-अलग तिथियों में करीब दो करोड़ 10 लाख रुपये दे दिए। इसके बाद भी आरोपी ने 15 लाख रुपये मजबूरी दिखाते हुए मांगे। पीड़िता ने 15 लाख रुपये भी दे दिए। बार-बार कहने के बाद भी आरोपी रजिस्ट्री करने से इन्कार करता रहा। कई और लोगों से भी था इकरारनामा जांच करने पर पता चला कि आरोपी ने पीड़िता के अलावा कई और लोगों को भूखंड बेचने के नाम पर इकरारनामा करते हुए धोखाधड़ी कर रखी है। 2.25 करोड़ रुपये वापस मांगने पर आरोपी ने धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि पुलिस द्वारा सुनवाई न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर छविराम शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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