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    नरवल में किशोर से कुकर्म पर 14 साल की सजा:तालाब में नहलाने की बात कहकर ले गया था, विरोध पर पानी में डुबो कर पीटा था

    2 hours ago

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    नरवल में 14 साल के किशोर से कुकर्म की वारदात को अंजाम देने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है। जुलाई 2016 में युवक, किशोर को तालाब में नहलाने की बात कहकर साथ ले गया था, जहां उसने कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर किशोर को पानी में डुबोकर पीटा था। 6 जुलाई 2016 की वारदात नरवल थानाक्षेत्र निवासी पीड़ित पिता ने बताया कि 6 जुलाई 2016 को उनके 14 साल के बेटे व उसके साथियों को बारादरी गांव में रहने वाला विजय सिंह घर के पीछे स्थित तालाब में नहलाने की बात कहकर ले गया था। तालाब में नहाने के दौरान विजय ने उनके बेटे के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने बेटे को तालाब में डुबोकर बेरहमी से पीटा था। शोरगुल सुनकर किशोर की मां मौके पर पहुंची तो आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने किशोर को बेहोशी की हालत में यशोदा नगर स्थित अस्पताल में भर्ती कराकर नरवल थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रघुबर सिंह की कोर्ट में ट्रायल पर था। अभियोजन की ओर से मामले में 7 गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी विजय सिंह को दोषी करार देते हुए 14 साल कैद व 88 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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